सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे देश में लागू हुआ एबीसी नियम, जामनगर में हुआ क्रियान्वयन शुरू
संवाददाता रविकुमार चुडासमा जामनगर (गुजरात)। आवारा कुत्तों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2025 के निर्णय और एबीसी (Animal Birth Control) नियम, 2023 के तहत अब पूरे भारत में एक जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी क्रम में जामनगर नगर निगम ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए एबीसी योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।
निगम के अनुसार, योजना के अंतर्गत आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी, टीकाकरण, कृमिनाशक दवा और आवश्यक उपचार कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से उन्हें उठाया गया था।
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जामनगर नगर निगम ने “यश फाउंडेशन” को जिम्मेदारी सौंपी है। फाउंडेशन की टीम पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों की मदद से इस कार्य को अंजाम दे रही है।
अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होने के साथ-साथ लोगों और पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। वहीं, टीकाकरण व उपचार से बीमारियों के फैलने की आशंका भी कम होगी।
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