15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर निर्माण व एक्सपायरी तिथि प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य
सीतापुर। जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित सभी मिठाइयों पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date) तथा अवसान/एक्सपायरी तिथि (Expiry Date) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
यह निर्देश आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में पारदर्शिता लाना है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद के सभी मिठाई विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी दुकानों पर इस व्यवस्था को लागू करें। नियमों का पालन न करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
— निशांत त्रिपाठी, संवाददाता, दैनिक चक्र











