
यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश
यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान, सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते











































