मेरठ हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, पति सौरभ की हत्या मामले में अदालत का निर्णय

मेरठ हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, पति सौरभ की हत्या मामले में अदालत का निर्णय

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर सौरभ राजपूत की हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरने का आरोप था।

सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया। इस दौरान दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे भी न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद दोनों आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पक्ष जाना था।

अदालत में न्यायाधीश ने मुस्कान से पूछा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी है और क्या सजा चाहती है। इस पर मुस्कान ने कहा कि उसकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। इसके बाद वह खामोश हो गई। वहीं, साहिल से भी यही सवाल पूछा गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या

सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। इस सनसनीखेज मामले में शव को पांच टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी। जुलाई 2025 में जिला अदालत में मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ था।

सरकारी पक्ष ने मांगी थी फांसी की सजा

मामले में सरकारी वकील केके चौबे ने अदालत से मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और उसके बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपील की थी।

अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े इस मामले में दोनों दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरणों के अधीन होगी।

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