300 स्क्वायर फीट जमीन पर 1986 में मस्जिद की अनुमति। 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा। 3 दिन में अवैध कब्जा हटाने के लिए कोर्ट ने दिए आदेश।
संवाददाता। संतोष यादव।इंदौर: –
एमवायएच और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास बनी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कोर्ट के आदेश मैं कहां गया की वर्ष1985 में मस्जिद निर्माण की अनुमति केवल 300 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक सीमित थी। लेकिन इसके बाद करीब 30,000 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है। तहसीलदार कमलेश कुशवाहा ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अनसर्वेंट रेसिडेंसी एरिया के ब्लॉक 11 और 12 में मस्जिद और मुसाफिर खाने की मूल स्वीकृत संरचना को छोड़कर जो भी निर्माण किया गया ह।वह अन्य निर्माण अवैध कब्जे की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं की मूल ढांचे को यथावत रखते हुए बाउंड्री वॉल और अन्य अनाधिकृत निर्माण तीन दिन के भीतर स्वयं हटाये जाए। यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती है तो, आर आई और पटवारी को मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।












