सम्बंधित गाजियाबाद की जनता से अपील: राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उठायें लाभ: श्री संजय सिंह -II सचिव

सम्बंधित गाजियाबाद की जनता से अपील: राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उठायें लाभ: श्री संजय सिंह -II सचिव

संवाददाता पवन सूर्यवंशी एनसीआर क्षेत्र

दिनांक: 13 मार्च 2026 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का करायें निस्तारण: श्री संजय सिंह -II सचिव

गाजियाबाद।श्री संजय सिंह-II सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अवगत कराया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके मद्देनज़र सभी जनपदवासियों से अपील है कि नीचे गये प्रकरणों में यदि कोई आपसे या अन्य से सम्बंधित है तो उन्हें भी इसकी जानकारी दें कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं और उक्त प्रकरणों का निस्तारण करायें। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकृति के मामलों का निस्तारण हेतु रखा जायेगा। जिसमे न्यायालय स्तर पर आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मुकदमे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, पानी का बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), मध्यस्थता के मामले, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, मुकदमे विनिर्दिष्ट, अनुपालन मुकदमे) आदि।, अन्य मामले – क्रिमिनल मामले, बिजली (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले।, ई-ट्रैफिक चालान, 34 पी एक्ट, एमवी एक्ट आदि हैं।

प्रशासन स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तावित वादों/प्रकरणों की सूचना।

उपजिलाधिकारी के स्तर पर: राजस्व वाद भरण पोषण से संबंधित वाद पारिवारिक प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र इसी प्रकार के अन्य वादों का निस्तारण किया जायेगा। तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर: राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखल संबंधी वाद का निस्तारण किया जायेगा। नायब तहसीलदार स्तर पर: न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जायेगा जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर: विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाएं से संबंधित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। चाइल्ड लाइन के अंतर्गत बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, वन स्टाफ सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से संबंधित प्राप्त होने वाले केसों को निस्तारण किया जायेगा। बाट तथा माप विभाग के स्तर पर: विधिकमान विज्ञान (बाट/माप) लें काँटे-बार की मुहर तिथि निकलने एवं पैकेज्ड कोमोडिटी के मामले से संबंधित केस एसीजेएम कोर्ट एवं लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा।है।नगर पंचायत स्तर पर : हाउस टैक्स, जलकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई और बिजली से संबंधित, भूमि विवाद अतिक्रमण राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
बैंक से संबंधित: एनपीए खातों से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जायेगा।पुलिस विभाग: ट्रैफिक चालान से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल): टेलिफोन से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी: जनहित, राशन कार्ड से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। नगर निगम गाजियाबाद: हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, से संबंधित वादों का निस्तारण किया
जायेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण: अतिक्रमण से संबंधित वादो का निस्तारण किया जायेगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद: जनता के सभी व्यक्तियों एवं वादकारियों से अनुरोध करना है कि आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को दिनांक 14.03.2026 को उपस्थित होकर ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें, एवं लोक अदालत को सफल बनायें।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद।

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