किशनी में सरकारी चकरोड से अतिक्रमण हटाया, हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर

किशनी में सरकारी चकरोड से अतिक्रमण हटाया, हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर

संवादाता:पंकज मिश्रा

मैनपुरी। किशनी नगर बाईपास स्थित सरकारी चकरोड पर किए गए अतिक्रमण को सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
बताया गया कि मामला सम्मान नगर, मैनपुरी निवासी अरविंद सिंह पुत्र शिवराम सिंह की शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभयराम यादव ने सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। इस प्रकरण में तहसीलदार कोर्ट में ग्राम सभा बनाम अभयराम सिंह का वाद धारा 67 के तहत विचाराधीन था। तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश पारित किए जाने के बाद अभयराम ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जहां से भी बेदखली आदेश को सही ठहराया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को तहसीलदार घासीराम राजस्व टीम और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन और मकान मालिक के बीच कुछ देर तक बहस हुई, जिसके बाद अतिक्रमण वाली एक दीवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तहसीलदार घासीराम ने बताया कि मकान मालिक ने शेष अतिक्रमण मंगलवार तक स्वयं हटाने का आश्वासन दिया है। यदि तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बचे हुए हिस्से को भी प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा।
कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ पुलिस बल तैनात रहा।

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