जिलाधिकारी महोदय श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़,श्रमिको से निर्धारित 08 घण्टे के बाद कार्य कराते है तो उन्हे दोगुनी दर से ओवर टाइम् का भुगतान करेगे।यदि ओवर टाइम का भुगतान करने मे कोई कठिनाई है तो ऐसे मे श्रमिको से ओवर टाइम कराना स्वीकार्य नही होगा
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ ऑल एनसीआर 




आज दिनांक 28.4.26 को जिलाधिकारी महोदय श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता मे महात्मा गाॅधी सभागार कलेक्ट्रेट गाजियाबाद मे विभिन्न उधोग संगठनो के साथ कारखानो मे दी जा रही सुविधाएं व मजदूरी का भुगतान समय से और शासन द्वारा निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गयी। जिसमे जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न उधोग संगठनो एवं कारखाना प्रबन्धको को निम्नवत निर्देश जारी किये गये है:- 1- सर्वप्रथम सभी कारखाने व वाणिज्यिक अधिष्ठान यह सुनिश्चिल करेगे कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर जोकि अकुशल श्रेणी के लिए 13690/- प्रतिमाह , अर्द्धकुशल 15059/- प्रति माह और कुशल श्रेणी के लिए 16868/- रू0 मासिक दर से 01 अप्रैल 2026 से निर्धारित किया गया है, 07 मई 2026 तक प्रत्येक श्रमिक को बढी हुयी दर से वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। कारखाना या दुकान व वाणिज्यिक अधिष्ठान के प्रबन्धक/सेवायोजक स्वयं यह भी सुनिश्चित करेगे कि प्रत्येक ठेकेदार अपने श्रमिको को नई दरो पर भुगतान अनिवार्य रूप से करे। इसके लिए वेतन भुगतान के समय सेवायोजक अपना एक प्रतिनिधि पर्यवेक्षण के लिए तैनात करेगे। जिस भी ठेकेदार के विरूद्ध समय से वेतन निर्धारित न्यूनतम दर पर भुगतान न करने की शिकायत आयेगी यदि शिकायत की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध लाईसेन्स रद्द करने एवं काली सूची मे डालने सम्बन्धी कार्यवाही भी नियमानुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देश दिया गया कि यदि कोई ठेकेदार या सेवायोजक श्रमिको से निर्धारित 08 घण्टे के बाद कार्य कराते है तो उन्हे नियमानुसार दोगुनी दर से ओवर टाइम् का भुगतान करेगे। यदि ओवर टाइम का भुगतान करने मे कोई कठिनाई है तो ऐसे मे श्रमिको से ओवर टाइम कराया जाना स्वीकार्य नही होगा और उनके निर्धारित समय सीमा मे ही कार्य लिया जाये। बैठक मे उपनिदेशक कारखाना को निर्देश दिये गये कि सुरक्षा, मूल भूत सुविधाओ स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था सभी सेवायोजको से सुनिश्चिल करायी जाये और इसका कारखाना प्रभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। उप श्रमायुक्त को निर्देश दिया गया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारियो की टीम लगाकर भुगतान की समयबद्धता को सुनिश्चित किया जाये और यदि कोई नियोजक शासन के आदेशो का पालन नही करता तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपनायी जायेगी। बैठक मे औधोगिक क्षेत्रो मे स्वास्थ्य जांच के लिए कैम्प लगाये जाने के भी निर्देश निर्गत किये गये। बैठक की अध्यक्षता श्री रविन्द्र कुमार मांदड़ जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा की गयी जिसमे अनुराग मिश्र उप श्रमायुक्त गाजियाबाद, आशुतोष सिंह महाप्रबन्धक उधोग, आलोक कुमार सिंह उपनिदेशक कारखाना कृष्ण अवतार सहायक श्रमायुक्त गाजियाबाद । औधोगिक संगठनो से श्री अरूण शर्मा, श्री उपेन्द्र गोयल, श्री राज ढींगरा, श्री राकेश अनेजा, श्री अजीत सिंह, श्री सुशील अरोडा, श्री कमल कुमार, श्री चन्दन कुमार मिश्रा, श्री अशोक चाधरी उपस्थित रहे।












