निजी अस्पतालों की जानकारी पर CMHO कार्यालय मौन, RTI कानून की समय-सीमा हुई पार
30 दिन बाद भी नहीं मिला जवाब, स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल
निजी अस्पतालों की मान्यता, आयुष्मान क्लेम, शिकायतों और कार्रवाई संबंधी जानकारी मांगी थी आवेदक ने
सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील दायर, जवाबदेही तय करने की मांग तेज
जिला संवाददाता ताम्रध्वज साहू बेमेतरा। जिले में संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की कार्यप्रणाली, पंजीयन, आयुष्मान भारत योजना, मरीज शिकायतों तथा प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी 30 दिवस बीत जाने पर कोई जवाब नहीं मिलने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।
आवेदक ताम्रध्वज साहू ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा से जिले के सभी पंजीकृत निजी अस्पतालों की सूची, रजिस्ट्रेशन विवरण, बेड क्षमता, पिछले तीन वर्षों में हुई कार्रवाई, आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए गए क्लेम, मरीजों की शिकायतों तथा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन संबंधी जानकारी मांगी थी। इसके अतिरिक्त बिना पंजीयन संचालित अस्पतालों एवं उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी विवरण चाहा गया था।
निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना न देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा संपूर्ण जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है।
आवेदक का कहना है कि मांगी गई जानकारी सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य, मरीजों के अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता से जुड़ी हुई है। ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को समय पर उपलब्ध न कराना सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है।
अब यह मामला प्रथम अपील के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है। यदि अपील के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच सकता है।
“स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता या गोपनीयता? RTI के जवाब का इंतजार अब अपील तक पहुंचा”
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