राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालानों के निस्तारण की सुविधा

राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालानों के निस्तारण की सुविधा

ई-सेवा केंद्र के माध्यम से वाहन स्वामियों को मिलेगी आवश्यक जानकारी और सहायता

संवाददाता योगेन्द्र सिंह  एटा, 11 सितंबर। जनपद न्यायालय, एटा परिसर में स्थापित ई-सेवा केंद्र के माध्यम से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेश के तहत दी जा रही है।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए वाहन स्वामी या चालान धारक e-Courts Services App अथवा www.ecourts.gov.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनपद न्यायालय परिसर स्थित ई-सेवा केंद्र पर पहुंचकर भी आवश्यक जानकारी और सहायता ली जा सकती है।

ई-सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को लंबित ई-चालान की स्थिति की जानकारी, पात्र ई-चालानों के ऑनलाइन निस्तारण तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को ई-चालान के निस्तारण के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय एवं श्रम की बचत होगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे सभी वाहन स्वामियों और चालान धारकों से अपील की है, जिनके ई-चालान लंबित हैं, कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने ई-चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई कराएं।

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