एटा में रसोई गैस की कालाबाजारी पर कड़ा शिकंजा
जिला संवाददाता काव्यांश रावत
घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
21 मार्च 2026 एटा में रसोई गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने और आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई की दुकानों और मैरिज होमों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न किया जा रहा हो। छापेमारी के दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग पाया गया, जबकि कुछ स्थानों पर कोयला और लकड़ी के माध्यम से कार्य संचालित होता मिला। अधिकारियों ने सभी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी स्थिति में व्यवसायिक कार्यों में न करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिले में गैस आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गैस एजेंसियों पर जाकर डिमांड और सप्लाई की नियमित जांच की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी गैस एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि रिफिल बुकिंग के बाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है, इसलिए गैस एजेंसी या गोदाम के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं। साथ ही यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।












