थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा फर्जी अपहरण की सूचना देने वाले एवं रेलवे व डाकघर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त व 01 सह-अभियुक्ता गिरफ्तार।
संवाददाता पवन सूर्यवंशी एनसीआर
घटना एंव कार्यवाही का विवरण दिनांक 08 जनवरी 2026 को एसीपी नंदग्राम महोदय को मोबाइल नंबर 8265851149 से संबंधित एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के क्रम में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा तत्काल नेहरू नगर क्षेत्र में सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया ही उक्त सूचना पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़ंत पाई गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजन शाक्य पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम बगराई जनपद कासगंज एवं उसकी महिला सहयोगी लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी प्रसादी कुशवाहा, निवासी सागर (मध्य प्रदेश) द्वारा आपसी षड्यंत्र के तहत रेलवे एवं डाकघर में नौकरी दिलाने के नाम पर मंगेश कुमार एवं उनके पुत्र अश्मित से ₹5,68,000/- की धोखाधड़ी की गई थी तथा उन्हें फर्जी रेलवे ग्रुप-डी की नियुक्ति एवं जॉइनिंग लेटर प्रदान किया गया था। धोखाधड़ी उजागर होने पर अभियुक्तों द्वारा स्वयं को बचाने एवं पुलिस कार्रवाई को भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने अपहरण की झूठी सूचना उच्च अधिकारियों को दिलवाई गई, ताकि मामले को उलझाया जा सके। जाँच यह भी सामने आया कि अभियुक्त राजन शाक्य द्वारा पूर्व में भी एक भट्टा मालिक से ₹4.50 लाख, एक एनजीओ से ₹5 लाख तथा अन्य कई व्यक्तियों से रेलवे, डाकघर एवं अन्य सरकारी नौकरियों के नाम पर लाखों रुपये इसी प्रकार ठगे गए हैं। इस क्रम में थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 0015/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 212 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण राजन शाक्य एवं लक्ष्मी कुशवाहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य पीड़ितों से भी संपर्क किया जा रहा है तथा उनकी तहरीरों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ का विवरणः पूछताछ में अभियुक्त राजन शाक्य ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सह-अभियुक्ता लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी प्रसादी कुशवाहा के साथ मिलकर वादी मंगेश कुमार के पुत्र अश्मित को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹5,68,000/- विभिन्न खातों में प्राप्त किए। अभियुक्तगणों ने मिलकर एक कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं जॉइनिंग लेटर प्रदान किया। स्वयं को बचाने एवं पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अभियुक्ता लक्ष्मी कुशवाहा द्वारा उच्चाधिकारियों को राजन शाक्य के अपहरण की झूठी सूचना दी गई।
पूर्व में भी अभियुक्तगण द्वाराः
एक भट्टा मालिक से ₹4,50,000/-
एक एनजीओ से ₹5,00,000/-
पंकज पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम खदाना, जिला बुलंदशहर से पोस्ट ऑफिस में नौकरी के नाम पर ₹20,000/-
पिंटू कुमार पुत्र नौरंग, निवासी खेली भाव, थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्ध नगर से रेलवे में नौकरी के नाम पर ₹5,50,000/-
सुल्तान खान से बच्चे की नौकरी के नाम पर ₹50,000/-की ठगी की गई है।
अभियुक्तों के नाम व पताः
1. राजन शाक्य पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम बगराई, पोस्ट बढ़ौला, थाना सिकंदरपुर वैश्य, जिला कासगंज, उम्र 28 वर्ष
2. लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी प्रसादी कुशवाहा, निवासी नावल कॉलेज के पास, वार्ड नं. 9, सागर, मध्य प्रदेश
गिरफ्तार करने वाली टीमःथाना सिहानी गेट पुलिस टीम












