NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत थाना गोधा पुलिस ने आमजन को नये कानूनों की दी जानकारी
मंडल संवाददाता अमित चौहान
एटा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में चल रहे NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत थाना गोधा पुलिस द्वारा आमजन को भारत में लागू तीन नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 (BSA) — की जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी एवं पुलिस टीम ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि ये नये कानून देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव हैं, जिनका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील व पीड़ित केंद्रित बनाना है। पुलिस अधिकारियों ने इन कानूनों की महत्वपूर्ण धाराओं एवं पुराने कानूनों की तुलना में हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने पंपलेट, पोस्टर और बैनर की सहायता से आमजन को बताया कि अब एफआईआर पंजीकरण, जांच प्रक्रिया, डिजिटल साक्ष्य, महिला सुरक्षा, वीडियो रिकार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता जैसी व्यवस्थाओं में बड़े सुधार किए गए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि आमजन को इन नये कानूनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह सीधे उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि वे इस जानकारी को अपने परिजनों, मित्रों व समाज के अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग नये कानूनों से परिचित होकर अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें।
इस अवसर पर थाना पुलिस स्टाफ के साथ स्थानीय नागरिक, व्यापार मंडल प्रतिनिधि, महिलाएँ और छात्र भी मौजूद रहे। सभी ने नये कानूनों के प्रति जागरूक रहने और समाज में कानून का सम्मान बनाए रखने का संकल्प लिया।












