खाद्य सुरक्षा में बड़ी कार्रवाई: पानीपत में 18 दुकानदारों पर जुर्माना, मावा भण्डार पर 2 लाख का दंड
जिला क्राइम रिपोर्टर : सागर गोयल
पानीपत, हरियाणा
पानीपत में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त की अदालत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न स्थानों से लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट पर सुनवाई की गई, जिसमें कई खाद्य पदार्थ खराब पाए गए। इस दौरान कुल 18 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।अधिकारियों के अनुसार, सिवाह बस स्टैंड और चुलकाना धाम (खंड समालखा) क्षेत्र के उन दुकानदारों को प्रमुख रूप से दंडित किया गया है, जिनके पास एफएसएसएआई का अनिवार्य लाइसेंस तक नहीं था। इन सभी दुकानदारों पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई हरियाणा मावा भण्डार, पानीपत के संचालक नवाब अली पर हुई, जिन्हें खराब खोया बेचने के मामले में 2 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। वहीं, रेलवे रोड, समालखा स्थित अग्रवाल एलिगेंट भाजी दुकान के संचालक पर खराब मिल्क केक बेचने के लिए 1 लाख रुपये का दंड लगाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज यादव ने बताया कि सभी दुकानदारों को 10 दिन के भीतर जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी खाद्य सुरक्षा जांच और दोषी पाए जाने पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिलेभर के खाद्य व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है।












