उपाध्यक्ष महोदय नन्द किशोर कलाल के अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रवर्तन जोन-04 में अवैध निर्माणों को जी0डी0ए0 ने किया सील‘‘
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर

दिनांक-17-मार्च-2026उपाध्यक्ष महोदय नन्द किशोर कलाल के अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.03.2026 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-04 के नेतृत्व में संचालक श्री संजय गोयल द्वारा भूखण्ड सं० एस०के०-03, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर लगभग क्षेत्रफल 500 वर्गमी० में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से ब्लिंकिट (गोदाम) का संचालन किया जा रहा है। संचालक श्रीमती सुमिता गुप्ता पत्नी स्व० श्री अजय कुमार गुप्ता द्वारा भूखण्ड सं०-एस०के०-05, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर लगभग क्षेत्रफल 500 वर्गमी० में प्राधिकरण से बिना स्वीकृति प्राप्त किये अनाधिकृत रुप से बिलकिट (गोदाम) का संचालन किया जा रहा है.जिसका पूर्व से प्राधिकरण द्वारा निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद सं०-GDA/ANI/2025/0003899 दिनाक 20.03.2025 योजित किया गया है तथा निर्माण के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वास ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 23.05.2025 मी पारित है एवं सचालक श्री अशोक कुमार सिंघल द्वारा भूखण्ड सं० के०डी०-21, कविनगर, गाजियाबाद पर लगभग क्षेत्रफल 100 मी० में प्राधिकरण से बिना स्वीकृति प्राप्त किये अनाधिकृत रुप से बिल बास्केट (गोदोम) का संचालन किया जा रहा है। संचालन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निर्माणों को सील बन्द कर दिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही प्रवर्तन जोन-4 के समस्त स्टॉफ व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी।












