पोक्सो अधिनियम-2012 को लेकर छात्राओं को किया जागरूक, फरह और मुड़ेसी में लगे विधिक जागरूकता शिविर
रिपोर्ट: जय भगवान बघेल | मथुरा, उत्तर प्रदेश
मथुरा। बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी किशोरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद मथुरा के विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम-2012 को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री विकास कुमार के निर्देशन में 25 सितंबर को कस्तूरबा गांधी स्कूल, फरह और कस्तूरबा गांधी स्कूल, मुड़ेसी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
फरह स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल में आयोजित शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सूर्यभान कुमार वर्मा तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्रीमती अनीता सिंह ने छात्राओं को पोक्सो अधिनियम-2012 के विभिन्न प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दी। छात्राओं को बाल संरक्षण और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री अरविन्द कुमार, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री विनय कुमार तथा पराविधिक स्वयंसेवक श्री शैलेन्द्र दीक्षित सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
वहीं, कस्तूरबा गांधी स्कूल, मुड़ेसी में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री रूपेश चौधरी, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री राहुल अग्रवाल तथा पराविधिक स्वयंसेवक डॉ. बी.बी. पाण्डेय ने छात्राओं को पोक्सो अधिनियम-2012 के संबंध में जानकारी दी।
अभियान के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ कला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।
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