गाजियाबाद ग्रामीण जोन में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 5 स्थान निर्धारित, 5 से 7 नवंबर तक जारी होंगे अस्थायी लाइसेंस
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन में दीपावली पर्व को देखते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए पांच खुले स्थान निर्धारित किए गए हैं। दीपावली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। इसके मद्देनजर 5 से 7 नवंबर तक अस्थायी लाइसेंस के तहत पटाखों की दुकानें संचालित की जा सकेंगी।
निर्धारित पांच स्थान इस प्रकार है—नगर पालिका ग्राउंड, गढ़ी कटैया – थाना अंकुर विहार।लोनी इंटर कॉलेज ग्राउंड – थाना लोनी।
के.एन. मोदी ग्राउंड – थाना मोदीनगर।महर्षि इंटर कॉलेज, सारा रोड – थाना मोदीनगर।
रामलीला ग्राउंड, चुंगी नंबर-3, मुरादनगर – थाना मुरादनगर।
प्रशासन द्वारा लाइसेंस के लिए 10 हजार रुपये की धरोहर राशि निर्धारित की गई है।
आवेदकों को दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति और बैंक ड्राफ्ट की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखनी होगी। अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। दुकानों पर पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी।
ग्रामीण जोन के सभी पांच निर्धारित स्थलों पर एक-एक फायर टेंडर तैनात किया जाएगा।
आवेदन एवं लाइसेंस की प्रक्रिया: 1 नवंबर तक अभिलेखों की जांच कर आवेदन पत्र आवंटित किए जाएंगे। 2 नवंबर को आवेदनों का परीक्षण होगा तथा 3 नवंबर को पात्र आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
लाइसेंस के तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।
पारंपरिक, हानिकारक एवं प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दुकानों पर बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन द्वारा दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।












