गाजियाबाद में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान निर्धारित, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन
समवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर महोदय जे० रविन्द्र गौड़ द्वारा जारी किए पटाखे की, बिक्री के एडवाइजरी ,गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के नगर जोन द्वारा दीपावली पर्व को देखते हुए अस्थायी ग्रीन पटाखों की दुकानों के लिए तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं। दीपावली का त्योहार 7 एवं 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इसके लिए अस्थायी लाइसेंस 5 से 7 नवंबर तक जारी किए जाएंगे।
दुकानों के लिए निर्धारित स्थान:
रामलीला ग्राउंड, घंटाघर – थाना कोतवाली।रामलीला ग्राउंड, सी-ब्लॉक कविनगर – थाना कविनगर।रामलीला ग्राउंड, सेक्टर-9 विजय नगर – थाना विजयनगर।महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026।आवेदनों की जांच: 2 नवंबर 2026।अस्थायी लाइसेंस जारी: 3 नवंबर 2026।दुकान लगाने की अवधि: 5 से 7 नवंबर 2026।
आवेदन के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र एवं पिछले वर्ष के लाइसेंस की प्रति सहित निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।
पुलिस प्रशासन की प्रमुख शर्तें:
केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।दुकान निर्धारित स्थान पर ही लगानी होगी।
बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
दुकानों के बीच कम से कम 10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी।
दुकान का आकार 10×10 फीट निर्धारित किया गया है।
अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
दुकानों पर पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी।पारंपरिक, हानिकारक एवं प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तत्काल निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था दीपावली के दौरान जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।












