10 से 25 अक्टूबर तक उचित दर दुकानों पर वितरित होगा निःशुल्क खाद्यान्न

10 से 25 अक्टूबर तक उचित दर दुकानों पर वितरित होगा निःशुल्क खाद्यान्न

संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा

अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा,गौतमबुद्धनगर 09 अक्टूबर 2026 शासन के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में माह अक्टूबर, 2026 के खाद्यान्न का वितरण 10 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी, गौतमबुद्धनगर निलेश उत्पल ने बताया कि निर्धारित अवधि में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में सम्मिलित प्रत्येक यूनिट पर 03 किलोग्राम गेहूं और 02 किलोग्राम चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वितरण निर्धारित तिथियों में प्रातः 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 02:00 से सायं 06:00 बजे तक उचित दर दुकानों पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के उपरांत किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों एवं अन्य राज्यों के प्रवासी राशन कार्डधारक भी जनपद की किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए संबंधित नोडल अधिकारी दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने के बाद अपनी उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित कराएंगे।खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2026 है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। ई-पॉस मशीन से जारी वितरण पर्ची पर गेहूं, चावल तथा वितरण की स्थिति के अनुसार ज्वार, मक्का एवं बाजरा का मूल्य शून्य अंकित होगा। उचित दर विक्रेता द्वारा यह पर्ची संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं उचित दर विक्रेताओं से वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अनुमन्य खाद्यान्न से वंचित न रहे। साथ ही, सभी राशन कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की।
खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1967 एवं 1800-1800-150 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है गौतमबुद्धनगर।

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