दहेज हत्या मामले में सख्त फैसला: हाथरस में पति सुनील कुमार को 10 साल की कैद, अर्थदंड भी लगाया
संवाददाता: अश्विनी कुमार
हाथरस— दहेज हत्या के एक बहुचर्चित मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए मृतका ममता के पति सुनील कुमार को 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए यह फैसला दिया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। चार साल की शादी, लगातार प्रताड़ना और दर्दनाक अंत
अभियोजन के अनुसार, यह मामला 4 जुलाई 2014 को दर्ज हुआ था। अलीगढ़ के दतावली निवासी विजयपाल सिंह ने हाथरस गेट थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ममता की शादी लगभग चार वर्ष पहले सुनील कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही सुनील और उसके परिवारजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर ममता को प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के अनुसार, 3 जुलाई 2014 को दहेज की मांग पूरी न होने पर सुनील एवं कुछ ससुरालजनों ने ममता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी ममता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने रखी प्रभावशाली दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और अर्थदंड का आदेश दिया।












