प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा कराना जरूरी – डीसी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा कराना जरूरी – डीसी

जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा

पानीपत, 14 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो रही है। जिला उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि वे रबी सीजन 2025-26 के तहत 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर मिल सके। डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों को शामिल किया गया है। योजना के तहत किसान को केवल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को क्लेम का लाभ मिलेगा। खेत स्तर पर हुए नुकसान पर व्यक्तिगत क्लेम देय होगा, वहीं किसी गांव में यदि फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित स्तर से कम रहती है तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को क्लेम प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर (यदि फसल सुखाने के लिए खेत में रखी गई हो) नुकसान होने पर भी खेत स्तर पर क्लेम का प्रावधान है।

डीसी ने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से बीमित राशि और किसान द्वारा देय प्रीमियम इस प्रकार निर्धारित किया गया है—

  • गेहूं: बीमित राशि 32,523.80 रुपये, प्रीमियम 487.86 रुपये
  • चना: बीमित राशि 15,986.31 रुपये, प्रीमियम 239.79 रुपये
  • जौ: बीमित राशि 20,727.21 रुपये, प्रीमियम 310.91 रुपये
  • सरसों: बीमित राशि 21,829.57 रुपये, प्रीमियम 327.44 रुपये
  • सूरजमुखी: बीमित राशि 22,050.13 रुपये, प्रीमियम 330.75 रुपये

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान यह कार्य अपने नजदीकी बैंक या सीएससी (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से करवा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी एवं खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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