1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को हरियाणा सरकार देगी सरकारी नौकरी
जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा।
पानीपत, 16 दिसंबर। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह नियुक्तियां हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 के पदों पर योग्यता के आधार पर की जाएंगी।उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय उन परिवारों पर लागू होगा, जिनके किसी सदस्य की मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा के भीतर या हरियाणा से बाहर हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी हरियाणा राज्य में ही दी जाएगी।
17 दिसंबर शाम 5 बजे तक कागजात जमा कराने के निर्देश
जिले के सभी प्रभावित परिवारों से अपील की गई है कि वे 17 दिसंबर, शाम 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय, पानीपत में आवश्यक कागजात जमा कराएं, ताकि उन्हें समय पर सरकार को भेजा जा सके।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि और स्थान
मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
एफआईआर की प्रति या अन्य संबंधित दस्तावेज़, जिससे यह सिद्ध हो कि मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुई
जिस परिजन को नौकरी दी जानी है उसका विवरण:
नाम, आधार नंबर
शैक्षणिक योग्यता
मृतक के साथ संबंध
आयु एवं जन्म तिथि
श्रेणी (एससी/ओबीसी/एसटी/सामान्य)
पीड़ित परिवार का निवास प्रमाण (हरियाणा या वर्तमान निवास—यूटी/अन्य राज्य) जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उसके लिए परिवार के अन्य सदस्यों की एनओसी, शपथ पत्र एवं लिखित मंजूरी
उपायुक्त ने कहा कि सभी दस्तावेज़ पूर्ण और सही रूप में समयसीमा के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र परिवारों को सरकार की इस राहत योजना का लाभ मिल सके।












