दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू बिना सर्टिफिकेट पेट्रोल-डीजल मिलना बंद
संवाददाता बिपिन मिश्रा:नई दिल्ली/दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है।
अब राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के ईंधन पेट्रोल डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा।
यह नियम प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ईंधन भरने से पहले वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करें।
कई पंपों पर इसे डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा गया है।
जैसे ही वाहन का नंबर सिस्टम में डाला जाएगा, उसकी पीयूसी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों और वाहन चालकों, दोनों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह नियम दुपहिया, चार पहिया और कमर्शियल सभी श्रेणी के वाहनों पर समान रूप से लागू है।
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