गाजियाबाद: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर
गाजियाबाद: 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर
संवाददाता: सायरा सूर्यवंशी गाजियाबाद। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ ने जनपद के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि वे युवा जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जिनका नाम स्थान परिवर्तन अथवा अन्य कारणों से
2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे भी फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
फार्म-6 भरने के माध्यम:
- VOTER Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन
- वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर
- ऑफलाइन फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर संबंधित बी.एल.ओ. को सौंपकर
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 के साथ हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है।
साथ ही निम्नलिखित में से कोई एक स्वसत्यापित दस्तावेज संलग्न करना होगा—
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एससी/एसटी)
- परिवार रजिस्टर
- भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- सरकारी या पेंशन पहचान पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि
आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है, न कि नागरिकता, जन्मतिथि या पते के प्रमाण के रूप में।
उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर
मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं
और एक जागरूक नागरिक बनें।
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