ओटीएस योजना का उठाएं लाभ, बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत: दिग्विजय सिंह
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से ऋण लेने वाले बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गाजियाबाद दिग्विजय सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थी अब एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना तथा अन्य अनुविनि योजनाओं के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने ऋण लिया था और निर्धारित अवधि में उसकी अदायगी नहीं कर सके, उन्हें इस योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है। ओटीएस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा एकमुश्त धनराशि जमा करने पर दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। साथ ही केवल तीन वर्षों का साधारण ब्याज लेकर ऋण निस्तारित किया जाएगा और शेष अवधि का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद लाभार्थियों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
दिग्विजय सिंह ने बताया कि यह योजना 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपना बकाया जमा कर योजना का लाभ उठाएं।
लाभार्थी अधिक जानकारी एवं भुगतान के लिए कार्यालय संख्या 206, विकास भवन, कलेक्ट्रेट राजनगर गाजियाबाद अथवा अपने संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से संपर्क कर सकते हैं।
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