थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
संवादाता पवन सूर्यवंशी :दिनांक 21.09.2025 को वादिया श्रीमती सोमवती देवी द्वारा थाना अतरौली अलीगढ पर एक तहरीर दी कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री का विपक्षी विशाल निवासी ग्राम शेखूपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ से प्रेम विवाह हुआ था,
जो हमारी मर्जी के खिलाफ था, मेरी लड़की की शादी में हमारे द्वारा कोई दान दहेज नही दिया गया था जिस कारण कुछ समय के बाद विपक्षी विशाल व उसके परिजन दहेज के लिए उसे तंग व परेशान करने लगे
तथा 8 अगस्त 2025 को उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी, इस सूचना पर थाना अतरौली अलीगढ़ पर धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमे जांच में घटना स्थल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का होने के कारण उच्चाधिकारी गण के आदेश से अभियोग थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर स्थानान्तरित हुआ,
गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस का लोप व धारा 80 (2)/85 BNS व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।
आज दिनांक 10.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र महेशचन्द्र निवासी ग्राम शेखूपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ उम्र करीब 21 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर बागू अण्डर पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पछताछ विवरण-
अभियुक्त से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया की मेरा मृतका से प्रेम विवाह हुआ था, परन्तु घर में छोटी छोटी बातो को लेकर हमारा एक दूसरे से झगडा होता रहता था एक दिन मृतका ने गुस्से में आकर जहर खा लिया, जिसको बचाने के लिए मैने उसका कई जगह इलाज भी कराया परन्तु उसकी मृत्यु हो गयी और उसके बाद मेरी पत्नी के परिजनो ने मुझ पर मुकदमा लिखा दिया।
अभियुक्त का नाम व पता
विशाल कुमार पुत्र महेशचन्द्र निवासी ग्राम शेखूपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ उम्र करीब 21 वर्ष।
अपराधिक इतिहास –
अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार करने वाली टीमथाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।












