मैनपुरी में कुख्यात अपराधी सुधीर पर प्रशासन की सख्ती, दो माह के लिए किया गया जिलाबदर
संवादाता: पंकज मिश्रा मैनपुरी जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस व प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम मनपुरा रामनगर निवासी सुधीर पुत्र बृजेश उर्फ विनायक (उम्र लगभग 32 वर्ष) के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के आदेश पर, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भोगांव के पर्यवेक्षण में पूरी की गई।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मैनपुरी द्वारा वाद संख्या 1905/2024 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) में आदेश पारित किया गया। आदेश के बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त को विधिवत जिला बदर नोटिस की तामील कराई।
कई गंभीर मामलों में दर्ज है नाम
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त सुधीर का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर रहा है। वर्ष 2015 में थाना किशनी में उसके खिलाफ हत्या जैसा संगीन मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2023 में आरोपी पर धारा 354, 457, 506 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं वर्ष 2024 में भी उसके खिलाफ एक और आपराधिक मामला कायम हुआ। लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते प्रशासन को उसके खिलाफ कठोर कदम उठाना पड़ा।
कन्नौज सीमा तक छोड़ा गया आरोपी
कार्रवाई के दौरान थाना किशनी प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह, उपनिरीक्षक मनीष चौधरी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने आरोपी को जनपद कन्नौज की सीमा तक छोड़ते हुए सख्त चेतावनी दी कि यदि जिलाबदर की दो माह की अवधि के दौरान वह मैनपुरी जनपद की सीमा में पाया गया, तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की धारा 10 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।
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