अवैध शराब के सेवन से बचें, होली पर ऑकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य: जिला आबकारी अधिकारी
संवाददाता पवन सूर्यवंशी
गौतमबुद्धनगर 23 फरवरी, 2026 जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर सुबोध कुमार ने जनसाधारण को बताया कि अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब (खुली अथवा शीशी में बंद) का सेवन कदापि न करें उन्होंने बताया कि अवैध रूप से विक्रय की जा रही शराब जहरीली हो सकती है तथा उसमें मिथाइल अल्कोहल मिश्रित होने की संभावना रहती है, जो एक घातक विष है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की खुली शराब अथवा पाउच में बंद शराब की बिक्री अनुमन्य नहीं है। केवल अनुज्ञापित दुकानों से विक्रय की जाने वाली सील्ड एवं क्यूआर कोड युक्त शराब का ही उपभोग करें। अनुज्ञापित दुकानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की बिक्री की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। छंछआपकी सतर्कता एवं जागरूकता से आपके अपनों सहित अन्य लोगों को किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है।होली पर्व के दृष्टिगत जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद के समस्त होटल, मैरिज हॉल एवं क्लब संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की पार्टी में मदिरा के उपभोग एवं परोसने हेतु आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल 11) प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस मदिरा पान अथवा परोसना दंडनीय होगा। ऑकेजनल बार लाइसेंस हेतु https://excise.up.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि बिना ऑके जनल बार लाइसेंस के मदिरा पान अथवा परोसने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित होटल, मैरिज हॉल अथवा क्लब संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अभी बताया कि अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु आबकारी विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 14405 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 के मोबाइल नंबर 9454466423, क्षेत्र 2 के 9454466424, क्षेत्र 3 के 9454466425, क्षेत्र 4 के 9454466426, क्षेत्र 5 के 9454466427, क्षेत्र 6 के 9454466428 तथा क्षेत्र 7 के 9454466429 पर भी
अवैध शराब की बिक्री अथवा निर्माण संबंधी सूचना दी जा सकती है। गौतम बुध नगर नोएडा












