गैंगस्टर एक्ट में अमित उर्फ टिल्लू पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 54 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट में अमित उर्फ टिल्लू पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 54 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क

संवादाता: पंकज मिश्रा

कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला उद्दैतपुर अभई में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमित उर्फ टिल्लू की दो संपत्तियों को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न कराई गई।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अमित उर्फ टिल्लू पर पूर्व में शराब फैक्ट्री मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदी थीं। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र में स्थित लगभग 32 लाख 40 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया, जबकि कुरावली स्थित 21 लाख 81 हजार रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई। कुल मिलाकर करीब 54 लाख 21 हजार रुपये की संपत्ति पर प्रशासन ने कब्जा किया है। कार्रवाई के दौरान गांव में ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई तथा संबंधित संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा बनी हुई है।

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