सहारनपुर में आरटीई फीस प्रतिपूर्ति घोटाले पर बड़ा एक्शन, दो स्कूलों पर FIR दर्ज,डीएम अरविंद कुमार चौहान
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
सहारनपुर। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) फीस प्रतिपूर्ति घोटाले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो निजी स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। साथ ही 32 लाख 61 हजार 600 रुपये की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई डीएम अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर की गई। प्रशासन के अनुसार, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत फीस प्रतिपूर्ति में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। जांच के लिए गठित त्रि-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लेबर कॉलोनी और बीडीएम पब्लिक स्कूल, शांतिनगर द्वारा गलत दावों के आधार पर विभाग से नियम विरुद्ध तरीके से फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई।जांच में पाया गया कि कुल 16 लाख 30 हजार 800 रुपये की राशि गलत तरीके से ली गई थी। नियमों के अनुसार इसकी दोगुनी यानी 32 लाख 61 हजार 600 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित पक्षों को पांच दिन के भीतर राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। कार्रवाई के तहत बीडीएम पब्लिक स्कूल, शांतिनगर के प्रबंधक अशोक मलिक व प्रधानाध्यापिका सीमा मलिक तथा भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लेबर कॉलोनी की प्रधानाध्यापिका सुभमा मलिक के खिलाफ संबंधित थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा दोनों विद्यालयों की मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डीएम अरविंद कुमार चौहान ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।












