प्रतापगढ़ हथिगवां पुलिस का सघन चेकिंग अभियान ड्रंक एंड ड्राइव, प्रेशर हॉर्न व हूटर पर कसा शिकंजा, ₹2.37 लाख का जुर्माना

प्रतापगढ़ हथिगवां पुलिस का सघन चेकिंग अभियान ड्रंक एंड ड्राइव, प्रेशर हॉर्न व हूटर पर कसा शिकंजा, ₹2.37 लाख का जुर्माना

जिला संवाददाता अमित शुक्ला

प्रतापगढ़। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देशन में रविवार को ‘ड्रंक एंड ड्राइव’, प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान का संचालन नोडल अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/पूर्वी) आलोक कुमार तथा क्षेत्राधिकारी यातायात अनिल कुमार राय के पर्यवेक्षण में किया गया। रविवार रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक थाना हथिगवां क्षेत्र के कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर यातायात पुलिस और थाना हथिगवां पुलिस की संयुक्त टीम ने व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया।

यातायात निरीक्षक मनोज कुमार एवं थाना प्रभारी हथिगवां सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व में यातायात उपनिरीक्षक रामग्रे सिंह, खिदिरपुर चौकी प्रभारी प्रिंस तिवारी तथा पुलिस टीम ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले करीब 232 वाहनों की जांच की। इस दौरान ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों के अल्कोहल स्तर की भी जांच की गई।

चेकिंग के दौरान 5 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिनमें 2 वाहनों को सीज किया गया तथा 3 का चालान करते हुए कुल ₹50,000 का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। वहीं 5 वाहनों में प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न पाए जाने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त एक वाहन में बिना अनुमति हूटर-सायरन के प्रयोग पर चालान कर ₹10,000 का शमन शुल्क लगाया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 25 वाहनों का चालान करते हुए ₹1,25,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। एक वाहन पर मानक से अधिक ब्लैक फिल्म लगी पाए जाने पर उसका चालान कर ₹2,500 का शमन शुल्क वसूला गया।

अभियान के दौरान कुल ₹2,37,500 (दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा वाहनों में अवैध प्रेशर हॉर्न, हूटर और मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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