जिम एवं फिटनेस सेंटरों के लिए पुलिस सत्यापन, सीसीटीवी और पंजीकरण अनिवार्य,प्रशिक्षकों का वास्तविक नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, फोटो सहित बना ”पहचान पत्र” धारण करना अनिवार्य
समवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा 
दिनांक: 12/06/2026गाजियाबाद। जनपद में संचालित सभी जिम एवं फिटनेस सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा आमजन, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी (नगर) विकास कश्यप ने समस्त जिम संचालकों एवं फिटनेस सेंटर मालिकों को निर्देशित किया है कि उनके यहां कार्यरत सभी प्रशिक्षकों (महिला एवं पुरुष) एवं कोचों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाए। जारी निर्देशों के अनुसार बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी प्रशिक्षक अथवा कोच को जिम या फिटनेस सेंटर में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सभी प्रशिक्षकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका वास्तविक नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण अंकित होंगे। संबंधित पहचान पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होने के उपरांत ही मान्य माना जाएगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिम एवं फिटनेस सेंटरों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं, ताकि गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण संबंधी जानकारी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाए। जिन जिम एवं फिटनेस सेंटरों ने अभी तक अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है, उन्हें तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।अपर जिलाधिकारी (नगर) ने सभी संचालकों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं सात दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाएं। निर्धारित अवधि के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित जिम अथवा फिटनेस सेंटर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।












