“बिना पंजीकरण संचालित तरणताल, जिम एवं खेल अकादमियों पर होगी वैधानिक कार्रवाई : राम मिलन क्रीड़ाधिकारी”

“बिना पंजीकरण संचालित तरणताल, जिम एवं खेल अकादमियों पर होगी वैधानिक कार्रवाई : राम मिलन क्रीड़ाधिकारी”

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ आल एनसीआर

गाजियाबाद।राम मिलन क्रीड़ाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्याम से जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गाजियाबाद में समस्त तरणताल/जिम एवं खेल एकेडमी संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के शासनादेश के अनुपालन में “पे एण्ड प्ले कम एण्ड प्ले” के अन्तर्गत अनुसूची ख में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित समिति में निर्मित प्रत्येक तरणताल /जिम /खेल अकादमियों का संचालन विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैसे सोसाइटी, क्लबो, होटलों एवं स्कूलों में जो भी तरणताल / जिम एवं खेल एकेडमी बिना पंजीकरण के संचालित किये जा रहें है, उन्हें तत्काल प्रभाव से नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।समस्त तरणताल / जिम एवं खेल एकेडमी संचालको को सूचित किया जाता है कि जिला खेल कार्यालय, गाजियाबाद से आवेदन फार्म प्राप्त कर समस्त आपैचारिकताएँ पूर्ण कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, तत्पश्चात गठित समिति द्वारा तरणताल/जिम एवं खेल एकेडमी का निरीक्षण किया जायेगा, निरीक्षण के उपरान्त औपचारिकताएँ पूर्ण करनें वाले संस्थान को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही तरणताल / जिम एवं खेल एकेडमी का संचालन कराया जाये। अतः उपरोक्त के क्रम में समस्त तरणताल / जिम / हॉटल एवं खेल एकेडमी संचालको को सूचित किया जाता है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैसे सोसाइटी, क्लबों, होटलों, स्कूलों तथा फार्म हाउस / बैंकटहॉल आदि स्थानों पर जहा पर भी तरणताल /जिम / एवं खेल एकेडमी बिना पंजीकरण के संचालित की जा रहीं हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही संचालित किया जाये, यदि बिना पंजीकरण के जनपद में कोई भी तरणताल/जिम एवं खेल एकेडमी संचालित पायी जाती है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जायेगी अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप नियमानुसार तरणताल / जिम एवं खेल एकेडमी का पंजीकरण की कार्यवाही पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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