अशोक नगर, गाजियाबाद पर,‘प्रवर्तन जोन-04 के क्षेत्र में अवैध निर्माणों को जी0डी0ए0 ने किया सीलबन्द ‘‘अवन्तिका क्षेत्र में एक अवैध निर्माण को भी किया ध्वस्त‘‘
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर


प्रभारी प्रवर्तन जोन-04 के नेतृत्व में अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध आज दिनांक 27.06.2026 को निर्माणकर्ता श्रीमती सीमा जैन पत्नी श्री अशोक कुमार, भूखण्ड सं0-बी-82, अशोक नगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से मानचित्र सं0-जी0डी0ए0/बी0पी0/25-26/0466 स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्वीकृति के विपरीत सेट बैक को प्रभावित कर निर्माण कार्य करने पर निर्माण के विरुद्व वाद सं0-जी0डी0ए0/ए0एन0आई0/2025/0004642 दिनांक 24.10.2025 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस एवं कार्य रोको नोटिस दिनांक 24.10.2025 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 31.10.2025 प्रेषित किया गया था। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई लिखित उत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये व स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। निर्माणकर्ता श्री राजीव गुप्ता व श्री अंकित गुप्ता, भूखण्ड सं0-बी-175, अशोक नगर, गाजियाबाद पर अनाधिकृत निर्माण करने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 यथा संशोधित की धारा 26, 27, 28(1), 28(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, कार्य रोकने के आदेश निर्गत करते हुए अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध प्राधिकरण की ओर से वाद सं0-जी0डी0ए0/ए0एन0 आई0 /2024/0003252 दिनांक 01.10.2024 योजित किया गया। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई लिखित उत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये व स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्माण पर ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित किये गये है। इसलिए दोनों निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाने हेतु दिनांक 27.06.2026 को स्थल पर सील बन्द कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त निर्माणकर्ता श्री मनोज बेनीवाल एवं श्रीमती विजया बेनीवाल द्वारा भूखण्ड सं0- सी0डी0 -16ए, अवन्तिका, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेट बैक को प्रभावित करते हुए निर्माण कार्य किये जाने के कारण निर्माण के विरुद्व वाद सं0-जी0डी0ए0/ए0एन0 आई0/2026/0005057 दिनांक 26.02.2026 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस एवं विकास कार्य रोको नोटिस दिनांक 26.02.2026 एवं अनुस्मारक नोटिस दिनांक 13.03.2026 प्रेषित किया गया। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा उक्त के सन्दर्भ में कोई सन्तोषजनक उत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपयोगी बनाया गया।उपरोक्त कार्यवाही प्रवर्तन जोन-4 के समस्त स्टॉफ व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से अवैध निर्माणों पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। अवैध निर्माणों के विरुद्व ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी।












