गाजियाबाद शिप्रा कृष्णा विस्टा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा चुनाव

गाजियाबाद शिप्रा कृष्णा विस्टा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा चुनाव

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

गाजियाबाद। दिनांक: 30 जून, 2026निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवगत कराया कि डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, गुलधर, गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में उन्हें शिप्रा कृष्णा विस्टा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, 14, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (प्रोन्नति, निर्माण, स्वामित्व एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2010 तथा आदर्श उपविधि, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22 जून, 2026 को निर्वाचन अधिसूचना जारी की गई थी। इसके क्रम में 23 जून, 2026 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर सोसाइटी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गई,। ताकि यदि किसी सदस्य को मतदाता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा किसी पात्र मतदाता का नाम त्रुटिवश छूट गया हो, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, कक्ष संख्या-109, विकास भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, गाजियाबाद में स्वयं अथवा अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सके। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समयावधि के भीतर कुल 105 (एक सौ पाँच) आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। प्राप्त सभी आपत्तियों का उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के आधार पर गहन परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत संशोधित अंतिम मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है। तथा इसे सोसाइटी के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में जारी निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा चुनाव की समस्त कार्यवाही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध अभिलेखों, प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण तथा प्रचलित विधिक प्रावधानों के आधार पर तैयार की गई है और इसी सूची के आधार पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं नियमानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित की जाएगी।

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