15 अगस्त से शुरू होगी नगर निकायों की ओटीएस योजना, बकाया कर पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ

15 अगस्त से शुरू होगी नगर निकायों की ओटीएस योजना, बकाया कर पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ

डिप्टी स्टेट ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र चौहान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों—नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों—के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बकायेदारों को अपने बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से लंबित करों की वसूली के साथ-साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देना है। प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों पर गृहकर, जलकर या सीवरकर का बकाया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कर ब्याज और सरचार्ज की पूरी माफी का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 के बीच अपने संबंधित नगर निकाय कार्यालय या निर्धारित माध्यम से बकाया कर जमा कर इस विशेष ओटीएस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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