गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सजा, ₹80 हजार का जुर्माना
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
नोएडा, 29 जुलाई। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण (IPS) के निर्देशन तथा पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल, थाना सेक्टर-24 पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई गई। माननीय न्यायालय ने थाना सेक्टर-24 में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 (धारा 506 भादवि एवं 6/10 पॉक्सो एक्ट) में अभियुक्त मुकुल कुमार पुत्र कन्हैया लाल, निवासी डी-6, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को:
धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड, धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड, धारा 506 भादवि के तहत 2 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को क्रमशः 1 वर्ष, 1 माह एवं 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सजा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत भविष्य में भी इसी प्रकार की सशक्त पैरवी जारी रहेगी।












