जिलाधिकारी महोदय श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देश में,अस्वच्छ फैक्ट्री में बन रही सोया चाप पर खाद्य विभाग का छापा, 200 किलो उत्पाद नष्ट; पंजीकरण निलंबन की संस्तुति
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
गाजियाबाद। सुरेश कुमार मिश्र सहायक आयुक्त (खाद्य)-II ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि जिलाधिकारी महोदय श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ जनपद गाजियाबाद के निर्देश पर आज दिनांक-28.07.2026 को समय लगभग 11:00 बजे पर स्थान गणेशपुरी भाटी चौक, थाना शालीमार गार्डन, जनपद गाजियाबाद स्थित सोया चाप विनिर्माण परिसर घनश्याम चाप पर निर्मित हो रहे सोया चाप व अन्य खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया गया। विनिर्माण परिसर खाद्य पंजीकरण संख्या-22725688000268 प्राप्त किये हुए संचालित पाया गया मौके पर पंजीकरणधारी-श्रीमती ऊषा शुक्ला पत्नी श्री कृष्ण कुमार नही मिली। फैक्ट्री पर खाद्य कारोबारकर्ता /मैनेजर-पंकज गुप्ता पुत्र श्री धिरक गुप्ता निवासी-सेमरा थाना-तरबगंज गोडा की उपस्थिति में सोया चाप के दो नमूनें एक रंगीन सोया चाप (50 किग्रा० में से) व एक सफेद चाप (150 किग्रा0 में से) एवं एक मैदा का नमूना (दो कुन्तल मे से) जाँच हेतु संग्रहित किया गया। विनिर्माण परिसर में अस्वच्छकर एवं अस्वस्थकर दशा में खाद्य पदार्थ सोयाचाप का विनिर्माण होते हुए पाया गया तथा अत्यधिक गन्दगी होना पाया गया। अस्वच्छकर एवं अस्वस्थकर दशा में खाद्य पदार्थ सोयाचाप का विनिर्माण होते पाये जाने के कारण 200 किग्रा० सोया चाप विनष्ट कराया गया जिसकी कीमत लगभग 20000 /- रूपयें है। साथ ही उक्त प्रतिष्ठान का पंजीकरण निलम्बन वांछित सुधार होने तक किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा खाद्य विनिर्माण कारोबार बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया है।उपर्युक्त संग्रहित तीनों नमूनों की जाँच रिर्पोट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह अभियान निरन्तर मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध आगे भी जारी रहेगा।












