राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 05 से 18 अगस्त 2026 तक जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कराया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा
गौतमबुद्धनगर 03 अगस्त, 2026 जिला पूर्ति अधिकारी, गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया कि माह अगस्त 2026 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं एवं चावल का निःशुल्क वितरण 05.08.2026 से 18.08.2026 तक किया जाएगा। इस अवधि में वितरण प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे 12:00 तक एवं दोपहर में 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के उपरांत सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा गेहूं एवं 14 किग्रा चावल, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं एवं 02 किग्रा चावल, अर्थात कुल 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अन्य जनपदों अथवा राज्यों के प्रवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी अपनी सुविधा अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर अपनी उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा। वितरण की अंतिम तिथि 18.08.2026 निर्धारित की गई है।इस दिन जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर गेहूं तथा चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित किया जाएगा, जोकि संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा प्रत्येक कार्डधारक को उपलब्ध कराई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके निराकरण हेतु संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1967 एवं 1800-1800-150 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
गौतमबुद्धनगर।












