विद्यालय संचालक स्कूल वाहनों के वैध प्रपत्र एवं सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गाजियाबाद।

विद्यालय संचालक स्कूल वाहनों के वैध प्रपत्र एवं सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गाजियाबाद।

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

परिवहन विभाग, गाजियाबाद जनपद के समस्त विद्यालय संचालकों/प्रबंधकों को निर्देशित करता है कि विद्यालय में संचालित सभी स्कूल वाहनों के पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा सहित अन्य आवश्यक प्रपत्रों को वैध एवं पूर्ण रखा जाए तथा वैध प्रपत्रों के बिना किसी भी वाहन का बच्चों के आवागमन हेतु संचालन न किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि विद्यालय का कोई वाहन वर्तमान में संचालित नहीं है अथवा वाहन को कटवाकर / समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वह अभी भी परिवहन कार्यालय के अभिलेखों में विद्यालय के नाम दर्ज है, तो उसका नियमानुसार पंजीयन निरस्त कराया जाए। इसी प्रकार, चलने योग्य न होने वाले तथा विद्यालय परिसर में खड़े वाहनों की सूचना आरटीओ कार्यालय को “Non-Utilised Vehicle” के रूप में लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए। जिन स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट अथवा अन्य आवश्यक प्रपत्र समाप्त हो चुके हैं, उनके प्रपत्र कब तक वैध कराए जाएंगे, इसकी सूचना भी परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जाय। बिना फिटनेस, बिना परमिट अथवा अधूरे/अवैध प्रपत्र वाले वाहनों का बच्चों के परिवहन में किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि विद्यालय द्वारा कोई वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है तो विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि वाहन का स्वामित्व नियमानुसार विद्यालय के नाम से क्रेता के नाम स्थानांतरित हो चुका है। यदि वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं कराया गया है, तो वाहन के संबंध में उत्पन्न होने वाली वैधानिक जिम्मेदारी विद्यालय के नाम पर बनी रह सकती है। यह भी सूचित किया जाता है कि 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल/सीएनजी चालित वाहनों को विद्यालय में बच्चों के परिवहन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल वाहन में बच्चों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए अटेंडेंट की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंधनों से अपील है कि वे अपने सभी स्कूल वाहनों के अभिलेखों की तत्काल समीक्षा कराकर आवश्यक कमियों को दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अनफिट, असुरक्षित अथवा अधूरे प्रपत्र वाले किसी भी वाहन से बच्चों का परिवहन न किया जाए। परिवहन विभाग यह भी स्पष्ट करता है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन अथवा लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गाजियाबाद।

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