अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को इस दिन तक होगा खाद्यान्न का वितरण।
संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण प्रारम्भ हो गया है और दिनांक 10 अगस्त 2025 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा।
इसके अलावा आपको बताते चलें कि अन्त्योदय कार्डधारकों में 14 किग्रा0 एवं 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित दर विक्रेता द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 10 अगस्त को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। हालांकि वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं विभागीय टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है।
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