जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध कब्जा हटाने और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के दिए सख्त निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध कब्जा हटाने और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के दिए सख्त निर्देश

संवाददाता विनय कुमार मिश्रा

प्रतापगढ । दिनांक 09 अप्रैल 2026 प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर अवस्थित राजकीय भवनों, लैट्रीन की सेप्टिक टैंको, नवनिर्मित वादकारी शेडो के नीचे बने पार्किंग स्थल तथा परिसर में बाउण्ड्री के पास व अन्य स्थलो पर अनियमित व अनधिकृत रूप से छाजन व गुमटियां आदि रखकर अवैध कब्जा कर लिया गया है तथा आने जाने वाले रास्तो में अनियमित व अनुचित तरीके से वाहन खड़ा कर रास्ता संकुचित/ब्लाक कर दिया जाता है जिससे वादकारियो तथा कलेक्ट्रेट में आने वाले जनसामान्य को काफी असुविधा व अक्सर असहज स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में किये गये अनियमित व अवैध कब्जाधारियो एवं अतिक्रमण कर्ताओ को निर्देशित किया है कि किसी भी अवैध कब्जे/अतिक्रमण को प्रत्येक दशा में 15 दिवस के भीतर हटाते हुए स्थल रिक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में प्रशासनिक टीम द्वारा बलपूर्वक कब्जा/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें आने वाले व्यय की वसूली संबंधित अतिक्रमणियों से करते हुए उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के वाहनों को निश्चित स्थल पर ही पार्क किया जाय, अन्य स्थलों पर किसी भी स्थिति में वाहन पार्क न किये जाय, अन्यथा की दशा में संबंधित वाहन मालिक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सर्वसाधारण को यह भी संसूचित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट परिसर की स्वच्छता तथा वादकारियों, अधिवक्तागण एवं जनसामान्य के आवागमन की सुविधा व प्रशासनिक व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करें।जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित।

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