मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं: पात्र परिवार जल्द करें आवेदन

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं: पात्र परिवार जल्द करें आवेदन — डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया

संवाददाता सागर गोयल पानीपत, 15 अक्तूबर: हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित कर रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिला उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान कर बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है।

डीसी ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी आर्थिक अभाव के कारण अपने विवाह में कठिनाई का सामना न करे।

डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और दिव्यांगजन के परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है ताकि पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी या आवेदन से संबंधित विवरण के लिए पात्र लाभार्थी संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सहज बनाना है। सभी पात्र परिवार इसका लाभ उठाएं और सरकार की इस पहल से जुड़ें।”

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