ईएसआईसी स्प्री-2025 योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: नियोक्ताओं के लिए बड़ा मौका, बिना पेनल्टी कराएं पंजीकरण

ईएसआईसी स्प्री-2025 योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: नियोक्ताओं के लिए बड़ा मौका, बिना पेनल्टी कराएं पंजीकरण

जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा

केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 में शुरू की गई स्प्री-2025 (नियोक्ताओं व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) अब अंतिम चरण में पहुँच गई है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक नियोक्ता बिना किसी पेनल्टी, ब्याज या निरीक्षण के भय के अपने संस्थान और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल / श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। ईएसआईसी का उद्देश्य उन सभी प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को योजना के दायरे में लाना है, जो अब तक अपंजीकृत हैं। पंजीकरण होते ही कर्मचारियों का ईएसआई कार्ड तुरंत जारी कर दिया जाता है।

किन-किन प्रतिष्ठानों को मिलेगा लाभ?

फैक्ट्री, ठेकेदार, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल/नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ईंट-भट्ठे, पोल्ट्री फार्म, रेलवे ठेकेदार और सरकारी विभागों के ठेकेदार—
सभी को अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कराने का अवसर।

करनाल उप-क्षेत्र में 4 लाख से अधिक कार्डधारक

ईएसआईसी अधिकारी के अनुसार करनाल उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 7 जिलों— पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला—में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका मासिक वेतन ₹21,000 तक है, लेकिन उनका ईएसआई कार्ड नहीं बना। 0.75% कर्मचारी अंशदान और 3.25% नियोक्ता अंशदान के आधार पर कर्मचारियों को ईएसआईसी की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएँ, दुर्घटना लाभ, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं।

न पंजीकरण पर 2026 में सर्वे और सख्त कार्रवाई

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिष्ठान इस योजना में पंजीकरण नहीं करवाते, तो 2026 में औचक निरीक्षण के दौरान पाए गए अपंजीकृत संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई, पेनल्टी और पुराने अंशदान की वसूली की जाएगी।

निजी स्कूलों व संस्थानों को भी भेजे गए पत्र

संयुक्त निदेशक (प्रभारी) हरिओम प्रकाश ने बताया कि निजी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी पत्र भेजकर ईएसआईसी में पंजीकरण के लिए कहा गया है। उनका उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है ताकि जरूरत पड़ने पर वे डिस्पेंसरी, अस्पताल व सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकें।

निरीक्षकों को दिए निर्देश — योजना हर प्रतिष्ठान तक पहुँचे

सोमवार को संयुक्त निदेशक ने सभी निरीक्षकों और शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे इस योजना की जानकारी प्रत्येक फैक्ट्री, दुकान और प्रतिष्ठान तक पहुँचाएँ तथा नियोक्ताओं की पंजीकरण प्रक्रिया में पूरी सहायता करें।

स्प्री-2025 की प्रमुख विशेषताएँ

10 या अधिक कर्मचारियों वाले अपंजीकृत प्रतिष्ठान भी बिना किसी पुराने बकाये के पंजीकरण कर सकते हैं। नियोक्ता द्वारा घोषित पंजीकरण तिथि को ही मान्य माना जाएगा।

पूर्व अवधि का कोई अंशदान देय नहीं होगा।

पहले से पंजीकृत नियोक्ता भी अपने छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को बिना किसी दंड के पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, अपंगता, आश्रित लाभ व कैशलेस उपचार सहित सभी ईएसआई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

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