कीटनाशक विक्रेताओं के लिए आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री विवेक दुबे ने जनपद गौतम बुद्धनगर
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा
गौतमबुद्धनगर 10 अप्रैल, 2026जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर विवेक दुबे ने जनपद के कीटनाशक व्यवसाईयों को बताया कि कीटनाशकों के क्रय/विक्रय हेतु भारत सरकार के आई०पी०एम०एस० (इन्टीग्रेटिड पेस्टीसाईडस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, बार-बार सूचना दिये जाने के पश्चात भी अधिकांश डीलरों के द्वारा संबंधित पोर्टल पर पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नही किया जा रहा है। यह कार्य शासन के प्राथमिकता बिन्दुओं में है, जिसकी समीक्षा उच्चाधिकारियों द्वारा निरंतर की जा रही है। उन्होंने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं को एक अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि अविलम्ब सन्दर्भित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सूचित करें यदि किसी डीलर को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई कठिनाई हो तो उसके निराकरण हेतु कार्यालय में 13.4.2026 को उपस्थित होकर इस संबंध में आहूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करके रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही फर्म पर उपलब्ध कीटनाशक स्टाक की सूचना रसायनवार / कम्पनीवार पोर्टल पर फीड करना सुनिश्चित करें। भविष्य में क्रय/आर्डर किये जाने वाले कीटनाशकों को अधिकृत कीटनाशी निर्माता कम्पनी से आई०पी०एम०एस पोर्टल पर विभागीय सैप्रूवल / स्वीकृति उपरान्त ही कीटनाशक स्टाक प्राप्त किया जायेगा। कीटनाशक विक्रेता के द्वारा बिना पोर्टल के कोई कीटनाशक स्टाक प्राप्त कर विक्रय किया जाता है, तो कीटनाशी अधिनियम-1968 के प्राविधानों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित डीलर को प्रदत्त कीटनाशी लाईसेंस पर बिकी प्रतिबंधित करते हुए निलम्बित / निरस्त की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, साथ ही संबंधित कीटनाशी विनिर्माता कम्पनी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होग। गौतमबुद्धनगर।












