महिला पटवारी से दुष्कर्म मामले में उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को 10 साल की सजा।
संवाददाता संतोष यादव उज्जैन।
बड़वानी की तृतीय जिला सत्र सत्र न्यायालय लेने महिला पटवारी से दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा एवं वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को आज दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1लाख 1हजार रुपए राशि अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गवाहों के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोपों में दोषी पाया। फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक आरोपी ने पद का दुरुपयोग कर उसके साथ बार-बार यौन शोषण किया।












