जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभागकी जिला स्तरीय कमेटी बैठकआहूत,आमजनमानस एवं उपभोक्ताओं को खाद्य प्रतिष्ठानों की शिकायत हेतु टोलफ्री नं०-1800-180-5533 एवं क्यूआर कोड जारी

जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभागकी जिला स्तरीय कमेटी बैठकआहूत,आमजनमानस एवं उपभोक्ताओं को खाद्य प्रतिष्ठानों की शिकायत हेतु टोलफ्री नं०-1800-180-5533 एवं क्यूआर कोड जारी

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

अपर जिलाधिकारी (नगर) ने किया औषधि निरीक्षको को प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित ,गाजियाबाद।दिनांक: 22/09/2026 जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, गाजियाबाद की जिला स्तरीय कमेटी बैठक महात्मा गाँधी, कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में खाद्य से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ-साथ उपभोक्ता प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मण्डल, गाजियाबाद, प्रतिनिधि औषधि विक्रेता संघ गाजियाबाद उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य पदार्थों की जाँच रिपोर्ट देर से प्राप्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-द्वितीय श्री सुरेश कुमार मिश्र द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद हेतु निर्धारित लैब से विश्लेषण रिपोर्ट समय से प्राप्त हो रही है

अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय ने विभाग द्वारा की जा रही प्रवर्तन कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया तथा उसे जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रमुख प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित कराने हेतु निर्देश दिये जिससे आम जनता में विभाग की छवि और अच्छी प्रस्तुत हो सके। आमजनमानस एवं उपभोक्ताओं को खाद्य प्रतिष्ठानों की शिकायत हेतु टोलफ्री नं०-1800-180- 5533 एवं क्यूआर कोड से अवगत कराया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-द्वितीय द्वारा खाद्य लाइसेन्स आवेदन में खाद्य कारोबारकर्ता के स्थान पर इन्टरनेट कैफे संचालक/सेवा प्रदाता इत्यादि के मोबाइल व ई-मेल अंकित किये जाने के कारण खाद्य कारोबारकर्ता को सूचनाए समय से न प्राप्त होने एवं किराया अनुबन्ध पत्र कम स्टाम्प शुल्क के साथ खाद्य लाइसेन्स आवेदन करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों द्वारा व्यापारियों के मध्य प्रचार प्रसार करने का आश्वासन दिया गया।

ड्रग मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा जनपद में अवैध मेडिकल स्टोरो के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही किये जाने एवं रजिस्ट्रर्ड दवा विक्रेताओं द्वारा ऐसे अवैध मेडिकल स्टोरो को दवा बिक्री न किये जाने का मुददा उठाया। अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय द्वारा औषधि निरीक्षको को प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा आने वाले दिनों में एक चुनौती है जिसे मार्केटिंग एवं पैकेजिंग एवं बिक्री के स्तर पर सतर्क, सावधान एवं सचेत रहते हुए सुनिश्चित किया जा सकता है।

उक्त बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-द्वितीय, श्री सुरेश कुमार मिश्र, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष राय, औषधि निरीक्षक श्री रूद्रेश त्रिपाठी, श्री बृजेश कुमार मौर्य एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि श्री सुशील अरोडा, श्री संदीप बंसल, श्री गौरव गुप्ता, श्री सतीश अग्रवाल, श्री प्रवीन मित्तल, श्री राजीव त्यागी इत्यादि मौजूद रहे।

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