एटा में अपराधियों को सजा दिलाने पर डीएम सख्त, फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ मजबूत पैरवी के निर्देश
नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर होगी कार्रवाई, बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोरों पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर करेंगे संयुक्त अभियान
जिला संवादाता काव्यांश रावत एटा। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि बढ़ाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में न्यायालयों में लंबित मुकदमों, गंभीर आपराधिक मामलों की विवेचना और नारकोटिक्स से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि अभियोजन अधिकारी और पुलिस आपसी समन्वय से न्यायालयों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करें। मुकदमों में सभी जरूरी साक्ष्य और अभिलेख समय से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि किसी भी अपराधी को साक्ष्यों की कमी का लाभ न मिल सके। उन्होंने दोषसिद्धि और दोषमुक्ति वाले मामलों की पत्रावलियों का गहन अध्ययन कर कमियों को दूर करने तथा ट्रायल पर चल रहे शीर्ष 10 महत्वपूर्ण मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
गंभीर मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों पर जोर
डीएम ने गैंगस्टर एक्ट और डकैती से संबंधित मामलों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्यों का समय से संकलन, परीक्षण और न्यायालय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
अवैध मेडिकल स्टोरों पर होगी कार्रवाई
नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोरों और प्रतिबंधित दवाओं, नशीले इंजेक्शनों की अवैध बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
इसके साथ ही विद्यालयों में नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाने, विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने और स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध सच्चिदानंद सहित अभियोजन अधिकारी द्विजेंद्र सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता, जिला आबकारी अधिकारी अनूप कुमार तथा पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।











