बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत

बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत

संवाददाता योगेन्द्र सिंह

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट
तीन चरणों में लागू होगी योजना, मासिक किस्तों में भुगतान की भी सुविधा

लखनऊ।
योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ स्थित संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में योजना के विवरण साझा किए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड बिजली उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी। उपभोक्ता यदि अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

तीन चरणों में लागू होगी योजना

श्री शर्मा ने बताया कि यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी—

पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक – 25 प्रतिशत छूट

दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक – 20 प्रतिशत छूट

तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक – 15 प्रतिशत छूट

उन्होंने कहा कि “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए जनता से अपील है कि वे योजना के पहले चरण में ही भाग लें।”

घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों पर लागू होगी। इसके अलावा, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है।

मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा

सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। जिन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, वे किस्तों में भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग पर राहत

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना अवधि के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग से प्रभावित उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन किया जाएगा। विभाग बिलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ने देगा।

सरल पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट, संबंधित खंड या उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण करा सकते हैं।

चोरी प्रकरणों में राहत का प्रावधान

बिजली चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी राहत दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें छूट का लाभ मिलेगा।

‘जनता की सुविधा सर्वोच्च’ – ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “यह केवल छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है।” उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे।

उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि विद्युत वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार करेगी और प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगी।

जनता और अधिकारी मिलकर बनाएं योजना को सफल

श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि “यह जनता की योजना है, जनता के लिए है — और हर उपभोक्ता को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए।”

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