13 दिसंबर को लगेगी जिला स्तरीय राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के निस्तारण का सुनहरा अवसर
जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा
पानीपत, 4 दिसंबर। जिला न्यायिक परिसर में 13 दिसंबर को जिला स्तरीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विभिन्न प्रकार के मुकदमों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वर्षा शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम तथा पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों को शामिल किया जा सकता है। आम नागरिक अपने लंबित विवादों को सरल, सुलभ और कम खर्च में निपटाने के लिए लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न तो किसी पक्ष की हार होती है, न जीत। यहां होने वाला समझौता अंतिम होता है, जिस पर बाद में कोई अपील नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की है कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने विवादों के समाधान का लाभ अवश्य उठाएं।












